[(धारा 4 (1) (बी) (viii)]
अनु क्रमांक | शरीर का नाम और पता | शरीर का मुख्य कार्य | संविधान
शरीर का |
कब्ज की तारीख-
tution |
तारीख
किसको |
क्या बैठक जनता के लिए खुली है | बैठक की आवृत्ति |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | परिषद का सामान्य निकाय | शिक्षा विभाग, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली में एक अकादमिक सलाहकार के रूप में सामान्य निकाय कार्य करता है, जो अपने नीति और कार्यक्रमों को तैयार करने और कार्यान्वित करने में सहायक होता है। |
1. शिक्षा मंत्री, जीएनसीटीडी 2. सचिव, एडिशन, जीएनसीटीडी 3. ईडन के निदेशक, दिल्ली, सदस्य 4. जोड़ें! निदे। (स्कूल), सदस्य 5. जोड़ें! निदे। (प्रवेश।), सदस्य 6. निदेशक, एनसीईआरटीlNominee, सदस्य 7. अध्यक्ष, सीबीएसई / नामित, सदस्य 8. प्रिंसिपल, डीआईईटी, सदस्य 9. शिक्षा अधिकारी, सदस्य 10. उप सचिव, फिन, सदस्य 11. सीनियर फेलो, एनआईईपीए, सदस्य 12. निदेशक, एससीईआरटी; 13. प्रोफ़ेसर, जामिया मिल्लिया इस्लामिया 14. निदेशक, राज्य संसाधन केंद्र, डीएसएसएस |
1998 | अस्तित्व में जबकि एससीईआरटी अस्तित्व में है | नहीं | साल में एक बार |
2 | कार्यकारी समिति | कार्यकारी समिति परिषद की शासी निकाय है। परिषद के मामलों को प्रशासित किया जाएगा, परिषद के नियमों और विनियमन और आदेशों के अधीन। | - | 1998 |
मनोनीत या नियुक्त सदस्यों के पद की अवधि तीन वर्ष होगी। हालाँकि, प्राधिकरण के पास किसी भी समय समाप्त या विस्तारित करने की शक्ति होगी। यदि ईईसी के सदस्यों की सदस्यता अधिकारी के कारण से सदस्य बन जाती है या कार्यालय में नियुक्ति या नियुक्ति को रोकती है तो होल्ड ऑफेक की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। प्रत्येक निवर्तमान सदस्य पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा। |
नहीं | वर्ष में पाँच बैठकें |
3 | कार्यक्रम सलाहकार समिति |
दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में शिक्षा के सुधार को बढ़ावा देने के लिए परिषद के अनुसंधान, प्रशिक्षण, विलोपन और अन्य शैक्षणिक कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने के लिए पीएसी |
I. परिषद के निदेशक- अध्यक्ष 2. सभी विभागाध्यक्ष। परिषद के सदस्य के। 3. स्कूल के दो प्रधानाचार्य- सदस्य। 4. डायट के दो प्रिंसिपल - सदस्य। 5. एक डायट। शिक्षा निदेशक-सदस्य। 6. आदी। एडन के निदेशक। (स्कूल / विभाग, दिल्ली) -मैंबर 7. निदेशक का एक प्रतिनिधि, एनसीईआरटी- सदस्य। 8. किन्हीं दो प्रतिष्ठित शिक्षाविदों (परिषद के सदस्य) - सदस्य। 9. ऐड। निदेशक वयस्क और गैर-औपचारिक एड।, दिल्ली - सदस्य |
1998 |
मनोनीत सदस्यों के पद की शर्तें उनके नामांकन की तारीख से तीन वर्ष होगी। हालाँकि, नामांकन प्राधिकारी के पास किसी भी समय सदस्यता की अवधि को समाप्त करने या विस्तारित करने की शक्ति होगी। |
नहीं | साल में एक बार |